Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the siteorigin-premium domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 6121
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया डॉ. कफील खान की रिहाई का आदेश - KL Sandbox
खबर लहरिया Blog इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया डॉ. कफील खान की रिहाई का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया डॉ. कफील खान की रिहाई का आदेश

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोपित डॉ. कफील पर लगे एनएसए पर प्रयागराज हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने एनएसए की अवधि बढ़ाने को गैरकानूनी बताते हुए कफील को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। कफील फिलहाल मथुरा जेल में बंद हैं |
Demand for release of Dr. Kafeel Khan
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डाक्टर कफील खान की रासुका निरुद्धि को अवैध करार देते हुए रद कर दिया है। साथ ही रासुका निरुद्धि अवधि बढ़ाने के आदेश को भी अवैध करार देते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने नुजहत परवीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। बता दें कि डॉक्टक कफील पिछले महीनों से जेल में बंद हैं हाल ही में उनकी हिरासत को महीने के लिए बढ़ाया गया था। डॉक्टर कफील ने जेल से पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रिहा करने और कोविड-19 मरीजों की सेवा करने की मांग की थी

डॉ कफील खान की रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर चलाया था कैम्पेन

डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए एक कैम्पेन सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा थाइसमें कफील की रिहाई का मुद्दा ट्वीटर पर काफी ट्रेंड हो रहा था डॉ कफिल के समर्थन में बढ़चढ़ कर अपना समर्थन किया था हैशटैग #DrKafeelKhanKoAzaadKaro के साथ अपना समर्थन दिया था 

भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी

समाचार पत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नागरिकता संशोधन कानून को लेकर डॉ कफील ने एएमयू में भड़काऊ भाषण दिया था। भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को डॉ. कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया। यह अवधि दो बार बढ़ा दी गई। हालांकि कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाना में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। जेल में रहते हुए रासुका तामील कराई गई है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से डॉ. कफील खान की मां की याचिका पर 15 दिन में फैसला लेने को कहा था। इसके बाद ही मंगलवार (2 सितम्बर) को हाईकोर्ट ने डॉ कफील की रिहाई का आदेश दिया है।

गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड के बाद चर्चा में आए थे डॉक्टर कफील खान

अगस्त 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के बीच हुई 60 से अधिक बच्चों की मौत मामले में आरोपी बनाए गए डॉ कफील खान इसके बाद ही सुर्खियों में आए थे। उन पर आरोप था कि हंड्रेड बेड वार्ड का चार्ज उनके पास था और ऑक्सीजन की कमी की जानकारी होने के बाद भी सही समय पर अफसरों को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई।

प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट- आशा है यूपी सरकार उन्हें जल्द रिहा करेगी

आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान के ऊपर से रासुका हटाकर उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। आशा है कि यूपी सरकार डॉ. कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। डॉ. कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों व उप्र कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद।